DA Hike 2024 : हरियाणा के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक शानदार खबर आई है। दिवाली से पहले, नायब सिंह सैनी की सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दोहरी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिससे डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, और इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसका फायदा प्रदेश के 2.75 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.50 लाख से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि बढ़ा हुआ डीए और डीआर का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन में किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर का बकाया दिसंबर तक चुकता किया जाएगा।
अक्टूबर की सैलरी समय से पहले मिलेगी – DA Hike 2024
हरियाणा सरकार ने यह तय किया है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अक्टूबर का वेतन, भत्ते और पेंशन 30 अक्टूबर को दिया जाएगा। यह फैसला 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 2024 को दिवाली और हरियाणा दिवस के चलते सार्वजनिक छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अक्टूबर की राशि समय से पहले आएगी – DA Hike 2024
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक नई खुशखबरी दी है। डीए/डीआर बढ़ोतरी के अलावा, सरकार ने तय किया है कि इन कर्मचारियों को ब्याज मुक्त 12 हजार रुपये की अग्रिम त्योहारी राशि दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह राशि स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाएगी, बशर्ते वे पिछले एक साल से सेवा में हों।
इस फैसले से ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को ₹15.75 करोड़ का फायदा होगा। अग्रिम राशि का भुगतान कर्मचारियों को 10 किस्तों में किया जा सकता है। वित्त विभाग ने इस मामले में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। हालांकि, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अन्य सरकारी विभागों और निगमों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने दिवाली पर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक विशेष उपहार दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 50% के बजाय 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागु होगी।