Senior Citizen New Update : भारत सरकार अधिनियम 1961 के तहत वरिष्ठ और वरिष्ठ नागरिकों को कई लाभ और छूट मिलती हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, 60 साल से ऊपर के लोग वरिष्ठ नागरिक होते हैं, और 80 साल से ऊपर के लोग सुपर वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनधारकों को मिले कई बड़े तोहफे, सभी पेंशनभोगियों के लिए नया अपडेट।
केंद्र सरकार सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को कई तरह की छूट और लाभ देती है। आइए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं। विस्तार से देखें…
सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को अग्रिम कर में छूट मिलेगी। अगर सालाना टैक्स 10 हजार रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स की पेमेंट में राहत मिलेगी।
पेंशन पर 50 हजार रुपए की मानक कटौती मिलती है।
सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्च पर 25 हजार रुपए के बजाय 50 हजार रुपए की छूट मिलती है।
विकलांगता के आधार पर, सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80 डीडी के तहत 75 हजार से 1.09 लाख रुपए की छूट मिलती है।
कैंसर, पार्किसन, डिमेंशिया जैसे रोगों के इलाज में सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, जबकि अन्य लोगों को 40 हजार रुपए तक की छूट मिलती है।
Senior Citizens Pensioners – कुल अहम फायदे
टैक्स रिटर्न दाखिल करना – सीनियर सिटीजन को कागज पर टैक्स दाखिल करने की अनुमति है, जबकि अन्य लोगों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य है।
रिवर्स मॉर्गेज पर छूट – प्रॉपर्टी के रिवर्स मॉर्गेज को पूंजीगत लाभ में नहीं गिना जाएगा और इसे आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
फॉर्म नंबर 15H का उपयोग – सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन RD, FD, लाभांश और पेंशन जैसी आय पर बैंक से TDS के लिए फॉर्म नंबर 15H भर सकते हैं।
टैक्स रिटर्न से छूट – यदि सीनियर सिटीजन की आय पेंशन और डिपॉजिट के ब्याज से है, तो बैंक टैक्स काटने के लिए जिम्मेदार होगा। 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलेगी।
ब्याज आय पर छूट – सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली आय पर 50 हजार रुपए तक की छूट मिलती है।